प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) भारत सरकार की एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जिसे विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब कोई श्रमिक बुढ़ापे में काम करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे हर महीने एक तय पेंशन मिलती रहे।
इस योजना के तहत, पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। यह योजना श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

PMSYM योजना किसके लिए है?
यह योजना उन लोगों के लिए है जो:
- रेहड़ी-पटरी वाले
- रिक्शा चालक
- घरेलू कामगार
- निर्माण श्रमिक
- खेत मजदूर
- कूड़ा बीनने वाले
- बुनकर, मोची, बढ़ई, मछुआरे
- छोटे दुकानदार
जैसे कार्यों में लगे हैं और जिनकी आमदनी नियमित नहीं होती।
सरकार के अनुसार, देश में लगभग 42 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक इस योजना से लाभ उठा सकते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) |
| मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| फंड मैनेजर | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) |
| कार्यान्वयन | LIC और CSC ई-गवर्नेंस |
| पेंशन राशि | ₹3,000 प्रति माह (60 वर्ष के बाद) |
| सरकार का योगदान | श्रमिक के बराबर |
| योजना का प्रकार | केंद्रीय क्षेत्र, स्वैच्छिक |
| प्रशासन शुल्क | शून्य |
PMSYM में योगदान (Contribution) कितना करना होता है?
इस योजना में श्रमिक और सरकार बराबर-बराबर योगदान करते हैं।
योगदान राशि आपकी प्रवेश आयु पर निर्भर करती है:
| प्रवेश आयु | मासिक योगदान |
|---|---|
| 18 वर्ष | ₹55 |
| 25 वर्ष | ₹80 |
| 30 वर्ष | ₹100 |
| 35 वर्ष | ₹150 |
| 40 वर्ष | ₹200 |
यह राशि आपके बैंक खाते से Auto Debit के जरिए कटती है।
पूरी डिटेल जानकारी के लिए Contribution chart :

पेंशन और परिवार को मिलने वाले लाभ
1. 60 वर्ष के बाद
- लाभार्थी को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
2. मृत्यु होने पर – 60 वर्ष के बाद
- जीवनसाथी को 50% पेंशन (₹1,500) पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगी।
3. 60 से पहले मृत्यु होने पर
- जीवनसाथी चाहें तो योगदान जारी रख सकते हैं
- या जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकते हैं
PMSYM से बाहर निकलने (Exit) के नियम
10 साल से पहले निकासी
- केवल खुद का योगदान + बैंक ब्याज मिलेगा
- सरकार का हिस्सा नहीं मिलेगा
10 साल के बाद लेकिन 60 से पहले
- सरकार के फंड या बैंक ब्याज में जो ज्यादा होगा, वही मिलेगा
दोनों पति-पत्नी की मृत्यु
- राशि वापस PMSYM फंड में चली जाती है
पात्रता मानदंड – Eligibility
PMSYM के लिए आवेदन करने हेतु:
- आयु: 18 से 40 वर्ष
- मासिक आय: ₹15,000 तक
- असंगठित क्षेत्र का श्रमिक होना चाहिए
- EPFO / ESIC / NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए
- इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक खाता / जन-धन खाता
- IFSC कोड
- मोबाइल नंबर
PMSYM के लिए आवेदन कैसे करें?
तरीका 1: ऑनलाइन आवेदन
- वेबसाइट खोलें: Click Here
- “Self Enrollment” पर क्लिक करें
- मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफाई करें
- आधार, बैंक और व्यक्तिगत जानकारी भरें
- Auto Debit सेट करें
- पहला योगदान भुगतान करें
इसके बाद आपका SPIN (Shram Yogi Pension Account Number) जारी हो जाएगा।
तरीका 2: CSC सेंटर से आवेदन
- नजदीकी CSC केंद्र जाएं
- आधार और बैंक पासबुक दें
- पहली किश्त नकद जमा करें
- VLE आपका फॉर्म भरेगा
- सिस्टम से SPIN नंबर बनेगा
- श्रम योगी कार्ड मिलेगा
PMSYM बैलेंस कैसे चेक करें?
1. Maandhan Portal से
- maandhan.in पर लॉगिन करें
- “Account Details” देखें
2. UMANG App से
- UMANG App डाउनलोड करें
- PMSYM खोजें
- Account Statement देखें
3. Toll Free नंबर
- 📞 1800 267 6888
- IVR निर्देशों का पालन करें
PMSYM योजना क्यों जरूरी है?
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास:
- कोई पेंशन नहीं
- कोई PF नहीं
- कोई रिटायरमेंट सुरक्षा नहीं
ऐसे में PMSYM उन्हें बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश है। बहुत कम मासिक बचत में भविष्य की सुरक्षा मिलना इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – FAQs
Q. पीएम मोदी 3000 पेंशन योजना क्या है?
यह PMSYM योजना का ही लोकप्रिय नाम है, जिसमें 60 वर्ष के बाद ₹3,000 पेंशन मिलती है।
Q. क्या e-Shram कार्ड जरूरी है?
अनिवार्य नहीं है, लेकिन e-Shram होने से पहचान आसान होती है।
Q. PMSYM में पैसा कब तक जमा करना होता है?
60 वर्ष की आयु तक।
Q. क्या इसमें सरकार पैसा देती है?
हाँ, जितना आप देते हैं उतना ही सरकार भी देती है।
Q. क्या बाद में योजना बंद कर सकते हैं?
हाँ, निर्धारित शर्तों के अनुसार निकासी संभव है।