Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे वर्ष 2006 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, निर्धन, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि किसी भी परिवार पर विवाह का आर्थिक बोझ न पड़े।
इस योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को विवाह के दिन ₹55,000 का लाभ दिया जाता है। यह सहायता राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2025 क्या है?
यह योजना सामाजिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से गरीब वर्ग की बेटियों को सामूहिक विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना में—
- ₹49,000 दुल्हन (कन्या/विधवा/परित्यक्ता) को
- ₹6,000 आयोजन करने वाली संस्था को
कुल ₹55,000 प्रति लाभार्थी दिए जाते हैं।
इसका उद्देश्य कन्याओं का सम्मान बढ़ाना, विवाह खर्च कम करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ – Benefits
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ मिलते हैं—
✔ ₹49,000 की आर्थिक सहायता
यह राशि विवाह के दिन दुल्हन को Account Payee Cheque से प्रदान की जाती है।
✔ ₹6,000 आयोजनकर्ता संस्था को
सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली संस्था को प्रत्येक लाभार्थी के लिए ₹6,000 दिए जाते हैं।
✔ कुल सहायता राशि: ₹55,000 प्रति लाभार्थी
यह राशि दुल्हन की शादी में आर्थिक सहारा प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – पात्रता -Eligibility
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें लागू होती हैं—
✔ 1. निवासी होना जरूरी
दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
✔ 2. सभी वर्गों के लिए लागू
- सामान्य (General)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
सभी वर्गों की बेटियाँ आवेदन कर सकती हैं।
✔ 3. आय का कोई बंधन नहीं
इस योजना में किसी भी प्रकार की आय सीमा लागू नहीं है।
✔ 4. आयु सीमा
- दुल्हन: 18 वर्ष या उससे अधिक
- दूल्हा: 21 वर्ष या उससे अधिक
✔ 5. सामूहिक विवाह में शामिल होना अनिवार्य
सिंगल मैरिज के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा।
✔ 6. न्यूनतम 5 जोड़े आवश्यक
सामूहिक विवाह तभी आयोजित होगा जब कम से कम 5 जोड़ों के आवेदन हों।
✔ 7. परित्यक्ता और विधवा भी eligible
- विधवा महिलाओं को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा
- परित्यक्ता महिलाओं को कोर्ट द्वारा जारी तलाक प्रमाण पत्र देना होगा
✔ 8. दूल्हा दूसरे राज्य से हो तो भी लाभ मिलेगा
बस शर्त यह है कि दुल्हन के माता-पिता मध्यप्रदेश के निवासी हों।
योजना में शामिल होने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ – Documents Required
- मध्यप्रदेश निवासी प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी (Samagra ID)
- दुल्हन व दूल्हे का आधार कार्ड
- उम्र प्रमाण पत्र (इनमें से कोई एक)
- स्कूल टीसी
- मार्कशीट
- जन्म प्रमाणपत्र
- वोटर आईडी/मतदाता सूची
- मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (दो-दो)
- मोबाइल नंबर
- विधवा महिलाओं के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र
- परित्यक्त महिलाओं के लिए कोर्ट का तलाक आदेश
- मजदूर कार्ड (यदि लागू हो)
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़ (यदि मांगे जाएं)
आवेदन प्रक्रिया – Application Process
योजना पूरी तरह ऑफलाइन प्रक्रिया पर आधारित है।
Step-by-Step आवेदन प्रक्रिया
✔ Step 1: आवेदन पत्र प्राप्त करें
दुल्हन और दूल्हा दोनों को सामूहिक विवाह से 15 दिन पहले—
- नगर निगम
- नगर पालिका
- नगर परिषद
- जिला पंचायत
से आवेदन फॉर्म लेकर भरना होता है।
✔ Step 2: दस्तावेज़ संलग्न करें
सभी आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न करें।
✔ Step 3: आवेदन जमा करें
निर्धारित संस्था में आवेदन जमा करें।
✔ Step 4: जाँच समिति द्वारा सत्यापन
समिति आवेदन का सत्यापन करेगी और योग्य/अयोग्य का निर्णय करेगी।
✔ Step 5: पोर्टल पर एंट्री
सभी आवेदनों की स्थिति विवाह पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।
✔ Step 6: स्वीकृति या अस्वीकृति आदेश
योजना पोर्टल Eligible/Rejected आदेश जारी करेगा।
✔ Step 7: पात्र आवेदकों को सूचना
पात्र लाभार्थियों को विवाह समारोह में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा।
✔ Step 8: विवाह के दिन राशि प्राप्त होगी
विवाह के दिन दुल्हन को ₹49,000 का चेक प्रदान किया जाएगा।
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स
✔ एकल विवाह में लाभ नहीं मिलेगा
योजना केवल “सामूहिक विवाह” के लिए है।
✔ न्यूनतम 5 जोड़ों की आवश्यकता
योजना तभी लागू होगी जब 5 या उससे अधिक जोड़े आवेदन करें।
✔ तलाकशुदा/विधवा महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान
- कोर्ट आदेश आवश्यक
- प्रमाण पत्र अनिवार्य
✔ बाहर का दूल्हा स्वीकार्य
बस दुल्हन के माता-पिता MP के निवासी हों।
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Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1: योजना के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: दुल्हन को ₹49,000 और आयोजन संस्था को ₹6,000—कुल ₹55,000।
प्रश्न 2: क्या इस योजना के लिए आय सीमा है?
उत्तर: नहीं, कोई आय सीमा नहीं है।
प्रश्न 3: किसे योजना का लाभ मिलता है?
उत्तर: कन्याओं, विधवा महिलाओं एवं परित्यक्ता महिलाओं को।
प्रश्न 4: क्या सिंगल विवाह पर लाभ मिलेगा?
उत्तर: नहीं, केवल सामूहिक विवाह पर ही लाभ मिलता है।
प्रश्न 5: दूल्हा अगर दूसरे राज्य का है तो?
उत्तर: दुल्हन के माता-पिता MP निवासी होने पर योजना का लाभ मिलेगा।
प्रश्न 6: अगर आवेदन अस्वीकृत हो गया तो?
उत्तर: 30 दिनों के भीतर SDM कार्यालय में अपील की जा सकती है।
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