बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना (Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana) की शुरुआत की गई है। यह योजना “Saat Nischay-2” के अंतर्गत लागू की गई है। इसका उद्देश्य है — बिहार में अविकसित और अनुपयोगी निजी चौर भूमि को मछली आधारित एकीकृत कृषि (Integrated Aquaculture) के लिए विकसित करना।
इस योजना के लिए कुल ₹2972.79 लाख का बजट निर्धारित किया गया है और राज्य भर में 600 हेक्टेयर चौर भूमि के सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है।
यह योजना बिहार के किसानों, मत्स्य पालकों और उद्यमियों के लिए बेहद लाभदायक है, क्योंकि इसमें 70% तक सब्सिडी दी जाती है।
Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana: Highlights
| विषय | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना |
| विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार |
| शुरुआत | सात निश्चय-2 के अंतर्गत |
| उद्देश्य | अविकसित चौर भूमि का विकास, मछली उत्पादन बढ़ाना |
| लक्ष्य | 600 हेक्टेयर चौर भूमि का विकास |
| लाभ | 50%–70% सब्सिडी |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| लाभार्थी | किसान, समूह, परिवार, उद्यमी |
🎯 योजना का उद्देश्य – Objectives
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:
✔️ अनुपयोगी निजी भूमि का उपयोग
अप्रयुक्त और अविकसित चौर भूमि को Integrated Fish Farming के लिए विकसित करना।
✔️ मछली उत्पादन में वृद्धि
आधुनिक तकनीक के उपयोग से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।
✔️ भूजल स्तर में सुधार
जल-जमाव और भूजल संचयन में सुधार कर “जल-जीवन-हरियाली अभियान” को समर्थन देना।
✔️ किसानों को अतिरिक्त रोजगार
मत्स्य पालन से किसानों को अतिरिक्त रोजगार और आय सृजन।
✔️ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
पानी आधारित कृषि गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना।
योजना के लाभ – Benefits
✔️ लाभार्थी आधारित सब्सिडी
- अन्य श्रेणियाँ: 50% सब्सिडी
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST): 70% सब्सिडी
✔️ उद्यमी आधारित सब्सिडी
- उद्यमियों के लिए कुल परियोजना लागत पर 40% सब्सिडी
- अधिकतम सीमा: ₹1 करोड़ तक
✔️ रोजगार सृजन
मत्स्य पालन से हजारों किसानों व मत्स्य पालकों को रोजगार मिलेगा।
✔️ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर
तालाब निर्माण, इनलेट–आउटलेट और बांध (Dam) को तकनीकी मानकों के अनुसार बनाया जाता है, ताकि बाढ़ से सुरक्षा बनी रहे।
Eligibility Criteria – पात्रता
योजना के लिए निम्न आवेदक पात्र हैं:
- ✔ निजी भूमि मालिक (Private Landowner)
- ✔ भूमि पट्टेदार (Lessee)
- ✔ व्यक्ति / परिवार
- ✔ समूह लाभार्थी
- ✔ उद्यमी (Entrepreneur)
- ✔ चौर बहुल क्षेत्रों के निवासी
Site Selection – साइट चयन प्रक्रिया
- सर्वोच्च बाढ़ स्तर (HFL) को ध्यान में रखकर स्थान चुना जाता है।
- प्राकृतिक जल निकासी मार्ग (Drainage Line) बाधित नहीं होना चाहिए।
- तालाब निर्माण में:
- उचित Inlet–Outlet बनाना
- Dam को मजबूत करना
- Flood-resistant संरचना बनाना शामिल है।
Online Apply Process — मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना
✔ Registration Process
Step 01: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और “Financial Year 2025-26 Schemes Apply” पर क्लिक करें।
Step 02: “Registration for Fisheries Schemes” चुनें।
Step 03: Category → Individual चुनें और बेसिक जानकारी भरें।
Step 04: मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP प्राप्त करें।
Step 05: OTP वेरिफाई करें — Registration Number + Password मिल जाएगा।
Step 06: Login करें।
Step 07: Dashboard खुलने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
| Apply Link | Click Here |
✔ Application Form Filling
Step 01: “Application Form” चुनें
Step 02: व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक विवरण, भूमि विवरण आदि भरें
Step 03: कृषि/एग्रोफॉरेस्ट्री से सम्बंधित जानकारी दें
Step 04: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
Step 05: Submit पर क्लिक करें — Receipt Generate होगी
📑 Documents Required – आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि स्वामित्व प्रमाण/रसीद/लीज एग्रीमेंट
- समूह कार्य हेतु सहमति पत्र
- पंजीयन प्रमाण पत्र (उद्यमी के लिए)
- आयकर रिटर्न व Audit Report (उद्यमियों के लिए)
- बैंक सहमति पत्र
Scheme Implementation – ImportantRole
✔ District Fisheries Officer
- चौर भूमि चयन
- लाभार्थियों की सूची तैयार करना
- ट्रेंनिंग, जागरूकता व सेमिनार
- समूह/क्लस्टर बनाना
- योजना की निगरानी और मूल्यांकन
✔ District Chaur Development Committee
- प्रोजेक्ट की निगरानी
- तकनीकी सहायता
- तालाब निर्माण और चौर विकास योजनाओं की स्वीकृति
FAQs – मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना
Q1. इस योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
निजी भूमि मालिक, पट्टेदार, व्यक्तिगत लाभार्थी, परिवार, समूह और उद्यमी — सभी आवेदन कर सकते हैं।
Q2. योजना का कुल बजट कितना है?
कुल बजट ₹2972.79 लाख है।
Q3. सब्सिडी कितनी दी जाती है?
- सामान्य वर्ग: 50%
- MBC/SC/ST: 70%
- उद्यमी: 40%
Q4. साइट चयन कैसे किया जाता है?
बाढ़ की ऊँचाई, जल निकासी व्यवस्था और प्राकृतिक नालों को देखकर चयन किया जाता है।
Q5. सब्सिडी कैसे दी जाती है?
तीन किस्तों में:
- दो किस्तें तालाब निर्माण हेतु
- एक किस्त मछली इनपुट (Fish Inputs) के लिए
Q6. क्या प्रशिक्षण दिया जाता है?
हाँ, लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण और किसान सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।
Q7. अधिकतम कितनी भूमि पर तालाब बन सकता है?
- व्यक्ति/परिवार: अधिकतम 5 हेक्टेयर
- समूह: 20 हेक्टेयर
- उद्यमी: अधिकतम 40% सब्सिडी (₹1 करोड़ तक)
Conclusion
Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana बिहार सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जो किसानों की आय बढ़ाने, मछली उत्पादन को मजबूत करने, जल प्रबंधन सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। यदि आप पात्र हैं और आपकी भूमि चौर क्षेत्र में है, तो इस योजना में आवेदन करके बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Disclaimer:
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